Sunday, November 30, 2025
HomeFeaturedJAHANGIRABAD NEWS || जहांगीराबाद खबरहत्या कर देने के तीन आरोपियों को कठोर आजीवन कारावास

हत्या कर देने के तीन आरोपियों को कठोर आजीवन कारावास


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या कर देने के 03 आरोपियों को कठोर आजीवन कारावास व प्रत्येक को 18,500/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. गुलवीर पुत्र मोमराज प्रजापति 2. आकाश पुत्र भरत सिंह खटीक निवासीगण ग्राम दौलतपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर 3. प्रशान्त शर्मा पुत्र विनोद शर्मा निवासी ग्राम डूंगरा जाट थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2015 में वादी के भाई हसरत की हत्या कर शव को काली नदी में फेंक दिया तथा ट्रैक्टर को ले जाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 06 नवंबर 2015 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं- 1142/2015 धारा-302, 34, 201, 394, 411, 404,120बी भादवि पंजीकृत किया गया था। 03 दिसंबर 2015 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें 05 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 29 नवंबर 2025 को न्यायाधीश संजय सिंह प्रथम (न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. गुलवीर 2. आकाश 3. प्रशान्त शर्मा को कठोर आजीवन कारावास व प्रत्येक को 18,500/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक राहुल उपाध्याय, ईशान चौधरी, केशव देव शर्मा मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 ओमकार व कोर्ट महोरिर्र म0का0 मंजू व है0का0 सचिन कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।




RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments