बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अपहरण करने के छह आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. सुधीर पुत्र मुन्नु सिंह 2. राजवीर सिंह पुत्र मुन्नु सिंह 3. राजीव उर्फ बब्लू पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासीगण ग्राम हरिहरपुर थाना राजेपुर जनपद फर्रुखाबाद 4. बब्लू पुत्र रामौतार सिंह 5. प्रदीप पुत्र रामौतार सिंह निवासीगण लालपुर सिकन्द्रपुर वैश्य जनपद कासगंज 6. सुमित पुत्र विजयपाल सिंह निवासी टैना गोशपुर थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2015 में थाना खुर्जा नगर क्षेत्र निवासी वादी के पुत्र का अपहरण करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 12 जून 2015 को थाना खुर्जा नगर पर मुअसं-653/2015 धारा 364ए/120 बी भादवि पंजीकृत किया गया तथा 30 अगस्त 2015 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन”के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 04 गवाह परीक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 12 दिसंबर 2025 को न्यायाधीश मनोज कुमार शासन (न्यायालय एडीजे-एफटीसी-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. सुधीर 2. राजवीर 3. राजीव उर्फ बब्लू 4. बब्लू 5. प्रदीप 6. सुमित को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक भूपेन्द्र सिंह राजपूत मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 जितेन्द्र कुमार व कोर्ट महोरिर्र का0 मोनेन्द्र सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
अपहरण करने के छह आरोपियों को आजीवन कारावास
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