बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन ” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर लूट के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 9,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त शेरू उर्फ शाहरूख पुत्र मुंशीरजा निवासी भैयापुरा थाना तरवागंज जनपद गौंडा द्वारा वर्ष 2015 में बिजली घर पर नरेन्द्र सिंह से मोबाइल व रूपये छीनना व सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुचाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 03 फरवरी 2015 को थाना बीबीनगर पर मुअसं – 25/15 धारा 395,397 भादवि व 03 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा 29 मार्च 2015 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन”के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 03 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप आज 19 जून 2025 को न्यायाधीश वरूण मोहित निगम (मा0 न्यायालय एडीजे-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त शेरू उर्फ शाहरूख को 10 वर्ष का कारावास व 9,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक विजय कुमार शर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का० वसीम व कोर्ट महोरिर्र का0 सुरजीत सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दोषी को दस वर्ष का कारावास
RELATED ARTICLES