बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 14,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त संतोष पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी गांव मीरपुर थाना खुर्जानगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2022 में थाना खुर्जा नगर क्षेत्र निवासी एक लड़की के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 09 दिसंबर 2022 को थाना खुर्जा नगर पर मुअसं 1154/22 धारा 323,354,452,376,504,506 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 09 फरवरी 2023 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन”के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 16 जून 2025 को न्यायाधीश हरिकेश कुमार (मा) न्यायालय एडीजे/एफटीसी-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त संतोष को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 14,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक केशव देव शर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 सुनील कुमार व कोर्ट महोरिर्र का0 पंकज कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
लड़की से दुष्कर्म करने वाले दोषी को दस वर्षों का कारावास
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