बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के आरोपी को 07 वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त राहुल पुत्र स्व० प्यारेलाल निवासी ग्राम खन्दोई थाना नरसेना जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2021 में वादी की पुत्री से अतिरिक्त दहेज की मांग करना एवं दहेज की मांग पूरी न होने पर मानसिक व शारिरिक रुप से उत्पीडन करने पर वादी की पुत्री द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गयी थी जिसके संबंध में 27 नवंबर 2021 को थाना नरसेना पर मुअसं- 434/21 धारा 498ए, 304 बी, 323 भादवि व % दहेज अधिनियम पंजीकृत किया गया था 21 फरवरी 2022 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें 09 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 06 नवंबर 2025 को न्यायाधीश शिवानन्द (न्या० एडीजे/एफटीसी-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त राहुल को 07 वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक ध्रुव कुमार वर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है0का0 सुनील कुमार व कोर्ट महोरिर्र का0 अजीत कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दहेज हत्या के आरोपी को 07 वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपए से किया दंडित
RELATED ARTICLES




