Saturday, February 7, 2026
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मारपीट करने के आरोपी को सात वर्ष का कठोर कारावास व 2,000/- रुपये से किया दंडित


बुलंदशहर जययात्रा: “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मारपीट करने के आरोपी को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त राजेन्द्र यादव पुत्र मलखान सिंह निवासी कस्बा व थाना रामघाट जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2024 में वादी कौशल पुत्र रामसिंह निवासी कस्बा व थाना रामघाट के भाई साथ मारपीट कर जानलेवा हमला की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 28 मई 2024 को थाना रामघाट पर मुअसं-67/2024 धारा 323/307/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 20 अगस्त 2024 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 07 फरवरी 2026 को न्यायाधीश विनीत चौधरी (न्यायालय एडीजे अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त राजेन्द्र यादव को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 2,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवेन्द्र सिंह लोधी, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 अनुज कुमार व कोर्ट महोरिर्र का0 राहुल कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।



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