Friday, February 13, 2026
HomeFeaturedBULANDSHAHR DEHAT NEWS || बुलंदशहर देहात खबरदहेज हत्या के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/-रुपये...

दहेज हत्या के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/-रुपये से किया दंडित


बुलंदशहर जययात्रा: “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त मोनू पुत्र पप्पू निवासी ग्राम नीमखेड़ा थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2023 में वादी की पुत्री से अतिरिक्त दहेज की मांग कर मानसिक व शारिरिक रुप से उत्पीडन करना तथा मारपीट कर उसकी हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की थी जिसके संबंध में 27 जून 2023 को थाना कोतवाली देहात पर मुअसं-345/2023 धारा 498ए/304बी भादवि व % दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया था 28 अगस्त 2023 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें 09 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 12 जनवरी 2026 को न्यायाधीश हरिकेश कुमार (न्या० एफटीसी-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मोनू को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक मनुराज सिंह एवं चन्द्रभान सिंह, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 अमित कुमार व कोर्ट महोरिर्र है0का0 गौरव कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।



RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments