Wednesday, January 7, 2026
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दहेज हत्या की आरोपी को सात वर्ष का सश्रम कारावास व 200/- रुपये का लगा अर्थदण्ड


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या की आरोपी को सात वर्ष का सश्रम कारावास व 200 /-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्ता शमीम पत्नी इसरार अहमद निवासी मौ० सरायधारी थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 1999 में वादी कलुआ निवासी स्याना बुलन्दशहर की पुत्री से अतिरिक्त दहेज की मांग कर प्रताडित कर उसकी हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की थी जिसके संबंध में 19 जून 1999 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं – 427/1999 धारा 498ए, 304 बी भादवि व दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया था 19 जून 1999 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें सात गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 12 दिसंबर 2025 को न्यायाधीश शिवानन्द (न्या० एफटीसी-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्ता शमीम को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 200/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री ध्रुव कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 राजकुमार व कोर्ट महोरिर्र का0 अजीत कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।



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