बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज के लिये प्रताड़ित करने के आरोपियों को 01-01 वर्ष का कारावास व 03-03 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी।
अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. आजाद उर्फ संजू पुत्र बब्लू 2. अजीत उर्फ डब्बू पुत्र बब्लू 3. बब्लू पुत्र राजपाल सिंह 4. ऊषा देवी पत्नी बब्लू सिंह 5. सुमन पत्नी आजाद 6. ज्योती पत्नी अजीत निवासीगण गांव पीर वियावानी थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में महिला को दहेज के लिए प्रताडित कर गला दबाकर जान से मारने की धमकी देने जैसी दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में 17.08.2020 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं- 604/20 धारा 498ए/323 भादवि व 4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया तथा आरोप पत्र 25.10.2020 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन”के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें 04 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 23.05.2025 को न्यायाधीश सुनील कुमार त्रिपाठी (मा० न्यायालय सीजेएम जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर उपरोक्त सभी अभियुक्तगण को 01-01 वर्ष का कारावास व 03-03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक नागेन्द्र सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तगण को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।
दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोपियों को एक-एक वर्ष का कारावास व तीन-तीन हजार रूपए का अर्थदंड
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