बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अवैध छरी बरामदगी के आरोपी को 02 वर्ष का कारावास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त धनपाल पुत्र बुद्धसिंह निवासी ग्राम खाता थाना फलावदा जनपद मेरठ से वर्ष 2015 में अवैध छुरी बरामद हुई थी। जिसके सम्बन्ध में 08 अगस्त 2015 को थाना स्याना पर मुअसं-232/15 धारा 4/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत किया गया। तथा 27 सितम्बर 2015 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप 02 अगस्त 2025 को न्यायाधीश मौहम्मद नसीम (न्यायालय एडीजे-05 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त धनपाल को 02 वर्ष का कारावास व 500/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया । अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक विमल कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का० वासू कुमार व कोर्ट महोरिर्र का0 सन्दीप कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।
अवैध छरी बरामदगी के आरोपी को 02 वर्ष का कारावास व 500 रुपये से किया दंडित
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