Thursday, July 31, 2025
HomeFeaturedAURANGABAD NEWS || औरंगाबाद खबरअवैध चाकू बरामदगी के आरोपी को तीन वर्ष का कारावास व दो...

अवैध चाकू बरामदगी के आरोपी को तीन वर्ष का कारावास व दो हजार रुपए से किया दंडित


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अवैध चाकू बरामदगी के आरोपी को 03 वर्ष का कारावास व 2,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त आफताब बेग पुत्र अखलाक बेग निवासी अन्सारी रोड पुरानी व्यास मन्डी थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर से वर्ष 2012 में अवैध चाकू बरामद हुआ था। जिसके सम्बन्ध में थाना औरंगाबाद पर 07 फरवरी 2012 को मुअसं-85/12 धारा 4/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत किया गया। तथा 02 अप्रैल 2012 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन”के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप 29 जुलाई 2025 को न्यायाधीश श्री गोपाल जी (न्यायालय एडीजे-12 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त आफताब बेग को 03 वर्ष का कारावास व 6,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवीण राणा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 चन्दन व कोर्ट महोरिर्र का0 अरविन्द का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।



RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments