बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अवैध चाकू बरामदगी के आरोपी को 02 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त अनस पुत्र इकबाल निवासी आजादनगर सलेमपुर रोड थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर के कब्जे से वर्ष 2016 में अवैध चाकू बरामद हुआ था जिसके संबंध में 25 दिसंबर 2016 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं-899/2016 धारा-4/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत किया गया तथा 16 जनवरी 2017 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 19 सितम्बर 2025 को न्यायाधीश मनोज कुमार शासन (न्यायालय एडीजे/एफटीसी-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अनस को 02 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक भूपेन्द्र सिंह राजपूत मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 मलखान सिंह व कोर्ट महोरिर्र है0का0 सीवी का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है
अवैध चाकू बरामद के आरोपी को दो वर्षों का कारावास व पांच हजार रुपए से किया दंडित
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