Friday, March 6, 2026
HomeFeaturedBULANDSHAHR CITY NEWS || बुलंदशहर शहर खबरअपहरण कर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 40 हजार...

अपहरण कर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 40 हजार रूपए से किया दंडित


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अपहरण कर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 40 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त रामौतार पुत्र मोहरपाल निवासी हसियागंज कस्बा व थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2021 में वादी मुकेश निवासी मौ0 नमक मंडी कस्बा व थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर के पुत्र का अपरहण कर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 14 अक्टूबर 2021 को थाना डिबाई पर मुअसं-589/21 धारा 364/302 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 26 नवंबर 2021 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 08 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 05 मार्च 2026 को न्यायाधीश विनीत चौधरी (न्यायालय एडीजे अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रामौतार को आजीवन कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवेन्द्र सिंह लोधी, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 राजेश्वर कुमार व कोर्ट महोरिर्र का0 राहुल कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।



RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments