बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर लड़की के साथ छेडछाड करने के 01 आरोपी को 05 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त हरेन्द्र पुत्र वेदराम निवासी ग्राम बनवारीपुर थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2017 में वादिया के साथ छेडछाड करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 01 जुलाई 2017 को थाना सलेमपुर पर मुअसं- 183/2017 धारा-354ख भादवि पंजीकृत किया गया तथा 07 जुलाई 2017 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 18 अक्टूबर 2025 को न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश वर्मा तृत्तीय (न्यायालय स्पेशल पोक्सो जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त हरेन्द्र को 05 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक सुनील शर्मा एवं श्री वरुण कौशिक, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है0का0 प्रवीण राठी व कोर्ट महोरिर्र है०का0 संजीव कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को पांच वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार से किया दंडित
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