बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर छेड़छाड़ करने के आरोपी को 05 वर्ष का कारावास व 10,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त गुफरान पुत्र शकील निवासी नई बस्ती धमैडा अड्डा थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2016 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र निवासी एक नाबालिग युवती के साथ छेड़छाड़ करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 10 सितम्बर 2016 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं- 1089/25 धारा 354बी,323,504,506,34 भादवि व 08 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा 23 सितम्बर 2016 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 05 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 31 जुलाई 2025 को न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा तृतीय (न्यायालय स्पेशल पोक्सो जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त गुफरान को 05 वर्ष का कारावास व 10,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक सुनील शर्मा, वरुण शर्मा, ईशान, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 ओमकार व कोर्ट महोरिर्र है0का0 ललित कुमार व है0का0 संजीव कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
नाबालिग युवती से छेड़छाड़ के आरोपी को पांच वर्ष का कारावास व 10 हजार का लगा अर्थदंड
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