Sunday, September 28, 2025
HomeFeaturedKHURJA NAGAR NEWS || खुर्जा नगर खबरहत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 1.25 लाख से किया...

हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 1.25 लाख से किया दंडित


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या कर देने के आरोपी को आजीवन कारावास व 1,25,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त नवाब पुत्र पप्पू निवासी बुद्ध बाजार चौक मौहल्ला तरीनान थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2023 में वादी हनीफ निवासी खुर्जानगर के भाई समीर की चाकू मारकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 11 दिसंबर 2023 को थाना खुर्जा नगर पर मुअसं- 1090/23 धारा 302/504/506 भादवि व 4/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत किया गया था। 23 दिसंबर 2023 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें 10 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 25 सितम्बर 2025 को न्यायाधीश हरिकेश कुमार (न्या0 एडीजे-एफटीसी-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त नवाब को आजीवन कारावास व 1,25,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक मनुराज सिंह, चन्द्रभान सिंह मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 जितेन्द्र व कोर्ट महोरिर्र है0का0 पंकज कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।




RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments