बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दडिंत कराया गया। अवगत कराना है कि अभियुक्त अनिल प्रभात पुत्र भाव सिंह निवासी कुतुबपुर थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2022 में वादी विनोद कुमार निवासी उपरोक्त की पुत्री की गला काटकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में 21 मार्च 2022 को थाना शिकारपुर पर मुअसं 88/22 धारा- 302 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 18 जून 2022 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 09 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 22 जनवरी 2026 को न्यायाधीश प्रीति श्रीवास्तव (न्यायालय एडीजे-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अनिल प्रभात उपरोक्त को आजीवन कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक राजीव मलिक, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है0का0 जितेन्द्र कुमार व कोर्ट महोरिर्र म०है0का0 सुनीता सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपए से किया दंडित
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