Saturday, July 19, 2025
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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 30 हजार से किया दंडित


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या कर देने के 01 आरोपी को आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त पवन पुत्र नन्नू निवासी गांव रामघाट जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2019 में वेदप्रकाश निवासी रामघाट जनपद बुलन्दशहर के पुत्र बन्टी उर्फ बिजेन्द्र की हत्या कर साक्ष्य छुपाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 05 नवंबर 2019 को थाना रामघाट पर मुअसं-166/2019 धारा-302,201,34 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 16 जनवरी 2020 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 19 जुलाई 2025 को न्यायाधीश विनीत चौधरी न्यायालय एडीजे अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त पवन को आजीवन कारावास व 30,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक भूपेन्द्र सिंह राजपूत, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है0का0 अजय कुमार व कोर्ट महोरिर्र का0 विशाल का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।



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