Sunday, November 30, 2025
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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व दस हजार रुपए से किया दंडित


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या कर देने के आरोपी को आजीवन कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त पंकज शर्मा पुत्र महेशचन्द निवासी बोनई थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस द्वारा वर्ष-2023 में वादी सुरेशचन्द्र शर्मा निवासी बुलन्दशहर की माता ज्ञानदेवी के सिर में किसी भारी चीज से वार कर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 25 फरवरी 2023 को थाना पहासू पर मुअसं-42/2023 धारा-302 भादवि पंजीकृत किया गया था। 21 मार्च 2023 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें 07 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 17 नवंबर 2025 को न्यायाधीश शिवानन्द (न्यायालय एडीजे/एफटीसी-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त पंकज शर्मा को आजीवन कारावास व 10,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक ध्रुव कुमार वर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 संदीप व कोर्ट महोरिर्र का0 अजीत सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।




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