Sunday, November 30, 2025
HomeFeaturedBULANDSHAHR CITY NEWS || बुलंदशहर शहर खबरदुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये...

दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये से किया दंडित


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “मिशन शक्ति 5.0” अभियान एवं “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दडिंत कराया गया। अवगत कराना है कि अभियुक्त मुजम्मिल पुत्र जमील निवासी ग्राम बझेडा थाना धौलाना जनपद हापुड द्वारा वर्ष-2019 में थाना अगौता क्षेत्रान्तर्गत निवासी महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में 11 दिसंबर 2019 को थाना अगौता पर मुअसं 307/2019 धारा- 376 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 19 जनवरी 2020 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 03 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 18 नवंबर 2025 को न्यायाधीश हरिकेश कुमार (न्यायालय एडीजे/एफटीसी-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मुजम्मिल को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक मनुराज सिंह, चन्द्रभान सिंह मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 रणजीत व कोर्ट महोरिर्र का0 पंकज कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।




RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments