बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त जेम्स करोतिया पुत्र रामप्रकाश करोतिया निवासी आवास विकास प्रथम थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2023 में एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 16 अक्टूबर 2023 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं-903/23 धारा 354(B) 376 (AB), 506 भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा 24 नवंबर 2023 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 13 अप्रैल 2026 को न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा तृतीय (न्यायालय एडीजे स्पेशल पोक्सो जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त जेम्स करोतिया को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक सुनील शर्मा व वरूण कौशिक, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक श्री यशपाल सिंह, पैरोकार का० ओमकार व कोर्ट महोरिर्र है०का० संजीव कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 25 हजार रुपये से किया दंडित
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