बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “मिशन शक्ति 5.0” अभियान एवं “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दडिंत कराया गया। अवगत कराना है कि अभियुक्त ललित पुत्र राजवीर निवासी ग्राम खवाजपुर थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2021 में थाना औरंगाबाद क्षेत्रान्तर्गत निवासी 01 युवती के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में 12 जनवरी 2021 को थाना औरंगाबाद पर मुअसं 16/2021 धारा- 376 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 23 फरवरी 2021 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 06 अक्टूबर 2025 को न्यायाधीश शिवानन्द (न्यायालय एडीजे एफटीसी-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त ललित को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक ध्रुव कुमार वर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 चन्दन सिंह व कोर्ट महोरिर्र का0 अजीत कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्षों का कारावास व दस हजार से किया दंडित
RELATED ARTICLES