बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के 01 आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त पुष्पेन्द्र उर्फ जंगलिया पुत्र पोपराज निवासी गांव जरारा थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2024 में थाना अरनिया क्षेत्र निवासी एक महिला के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 07 मई 2024 को थाना अरनिया पर मुअसं- 116/24 धारा 376 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 25 जून 2024 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन”के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 29 अगस्त 2025 को न्यायाधीश शिवानन्द (न्या0 एडीजे/एफटीसी-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त पुष्पेन्द्र उर्फ जंगलिया को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक ध्रुव कुमार वर्मा मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का० अनुराग पाण्डेय व कोर्ट महोरिर्र का0 अजीत कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
महिला से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपए से किया दंडित
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