बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अवैध असलहा, कारतूस बरामदगी के आरोपी को 03 वर्ष का कारावास व 3000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र राजवीर निवासी मौ० बजरंगपुरी कला थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ से वर्ष 2014 में 03 अवैध तमंचे व 05 कारतूस, 01 अवैध चाकू बरामद हुए थे। जिसके सम्बन्ध में 07 नवंबर 2014 को थाना औरंगाबाद पर मुअसं – 244/2014 धारा 3/4/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत किया गया। तथा 15 दिसंबर 2014 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन”के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप 12 नवंबर 2025 को न्यायाधीश शिवानन्द (न्यायालय एफटीसी-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मनोज कुमार को 03 वर्ष का कारावास व 3000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया । अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक ध्रुव कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 चन्दन सिंह व कोर्ट महोरिर्र का0 अजीत कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।
अवैध असलहा, कारतूस बरामदगी के आरोपी को 03 वर्ष का कारावास व 3000/- रुपये से किया दंडित
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