बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर लूट के 02 आरोपियों को 03-03 वर्ष का कारावास व 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी है।
अभियुक्त 1-सुभाष पुत्र जयपाल निवासी ग्राम पिपाला थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर 2- हरप्रसाद पुत्र शमा निवासी ग्राम तौमडी थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 1988 में घर में घुसकर विनोद कुमार निवासी ग्राम पिपाला की पत्नी के कुंडल लूटने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 16.09.1988 को थाना औरंगाबाद पर मुअसं- 198/88 धारा- 392 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 15.12.1988 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 21.05.2025 को न्यायाधीश अंकुर चौधरी न्यायालय एसीजे/एसडी-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सुभाष व हरप्रसाद को 03-03 वर्ष का कारावास व 05-05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक मृत्युंजय सिंह, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, है0का0 पैरोकार पैरोकार थाना औरंगाबाद व का0 अरविन्द कुमार कोर्ट महोरिर्र का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
लूट की घटना के आरोपियों को 37 साल बाद मिली सजा
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