बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर लूट करने आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त रिजवान पुत्र नौशेर निवासी गांव अठसैनी थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ द्वारा वर्ष 2014 में वादी प्रवेश मेहता निवासी मेहता इन्टरस्टेट ट्रांसपोर्ट कंपनी सीजी 192 संजयगांधी नगर थाना ट्रांसपोर्ट नगर दिल्ली के चावल से भरे ट्रक को लूट ले जाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में 11 जनवरी 2014 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं- 19/2014 धारा-392/307/411 भादवि व 25 आयुध अधि० पंजीकृत किया गया तथा 12 मार्च 2014 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 23 दिसंबर 2025 को न्यायाधीश संजय कुमार यादव (न्यायालय एडीजे-06 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण रिजवान को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक वीरपाल सिंह, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का० नरेश कुमार व कोर्ट महोरिर्र है0का0 गौरव कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
लूट करने के आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार रुपए से किया दंडित
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