बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या कर देने के आरोपी को आजीवन कारावास व 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त महेन्द्र पुत्र सन्नी निवासी ग्राम वैरा फिरोजपुर थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2023 में अपने गांव निवासी वादी अनिल कुमार के भाई की चाकू मारकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 10 फरवरी 2023 को थाना स्याना पर मुअसं – 40/2023 धारा-302 भादवि पंजीकृत किया गया था। 17 मार्च 2023 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें 10 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 17 अक्टूबर 2025 को न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार तृतीय (न्यायालय एडीजे-14 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त महेन्द्र को आजीवन कारावास व 25,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक आशुतोष सिंह एवं योगेश शर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 वासु व कोर्ट महोरिर्र का0 विकास पवांर का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
भाई की चाकू मारकर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 25 हजार से किया दंडित
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