बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “मिशन शक्ति 5.0” अभियान एवं “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दडिंत कराया गया। अवगत कराना है कि अभियुक्त नीरज पुत्र रंजीत निवासी ग्राम रतनपुर थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2018 में थाना नरौरा क्षेत्रान्तर्गत निवासी 01 युवती के साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में 04 अप्रैल 2018 को थाना नरौरा पर मुअसं-123/2018 धारा- 376/506 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 18 मई 2018 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 05 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप आज 11 अक्टूबर 2025 को न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह तृतीय (न्यायालय पोक्सो-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त नीरज को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक महेश राघव, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 अवनेन्द्र व कोर्ट महोरिर्र म० है०का0 दीपा तोमर का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 15,000/- रुपये से किया दंडित
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