बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर 20 लाख की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को 06 वर्ष का कारावास व 50,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त अशोक पुत्र रघुवीर निवासी चान्दनेर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ द्वारा वर्ष 2022 में थाना स्याना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति के साथ 20 लाख रूपये की धोखाधड़ी करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 20 जुलाई 2022 को थाना स्याना पर मुअसं 235/2022 धारा 420/406 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 21 अक्टूबर 2022 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 09 जून 2025 को न्यायाधीश अजुन डबास (मा) न्यायालय एडीजे/एसडी-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अशोक को 06 वर्ष का कारावास व 50,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक मृत्युंजय सिंह, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 निशांत कुमार व कोर्ट महोरिर्र का0 मोहन श्याम का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
20 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को छह वर्ष का कारावास तथा 50 हजार का अर्थदंड
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