बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर के 01 आरोपी को 02 वर्ष का कारावास व 5,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त धर्मेन्द्र शर्मा पुत्र महेश निवासी कादराबाद थाना गिन्नौर जनपद बदायू द्वारा संगठित गिरोह बनाकर समाज में भय व आतंक कर आर्थिक लाभ के लिए धन अर्जित करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 18 फरवरी 2021 को थाना छतारी पर मुअसं- 50/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया तथा 12 अक्टूबर 2021 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप 16 अक्टूबर 2025 को न्यायाधीश चन्द विजय श्रीनेत्र (न्या० एडीजे-08 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त धर्मेन्द्र शर्मा को 02 वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक योगेश कुमार मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 दीपक टेकवानी व कोर्ट महोरिर्र है0का0 नीरज कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
भय व आतंक फैलाकर धन अर्जित करने वाले आरोपी को दो वर्ष का कारावास व पांच हजार से किया दंडित
RELATED ARTICLES