बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले आरोपी को 05 वर्ष का कारावास व 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त आफताब बेग पुत्र अखलाक बेग निवासी अन्सारी रोड पुरानी व्यास मन्डी थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2012 में पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में 07 फरवरी 2012 को थाना औरंगाबाद पर मुअसं- 82/12 धारा 307/411 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 02 अप्रैल 2012 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन”के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 03 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 29 जुलाई 2025 को न्यायाधीश गोपाल न्यायालय एडीजे 12 जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त आफताब बेग को 05 वर्ष का कारावास व 6,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवीण राणा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 चन्दन व कोर्ट महोरिर्र का० अरविन्द का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले आरोपी को पांच वर्ष का कारावास, छह हजार रूपए से दंडित
RELATED ARTICLES