Monday, June 2, 2025
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फावड़े से गला काटकर पत्नी की हत्या करने वाले दोषी को आजीवन कारावास व 20 हजार का अर्थदंड


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 20,000/-हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी।
अवगत कराना है कि अभियुक्त सर्वेश पुत्र रघुराज निवासी मौ० सराय किशनचंद कस्बा व थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2014 में फावडे से गला काटकर अपनी पत्नी संदेश उर्फ गुड्डी की हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में 06 अक्टूबर 2014 को थाना डिबाई पर मुअसं – 450/2014 धारा 302, 506 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 18 नवंबर 2014 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें 09 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 31 मई 2025 को न्यायाधीश सुरेश कुमार शर्मा (मा० न्यायालय एडीजे-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सर्वेश को आजीवन कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक देवेन्द्र सिंह, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, का0 राजेश पैरोकार थाना डिबाई व है०का0 विरेन्द्र कोर्ट महोरिर्र का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।



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