बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 32 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी।
अवगत कराना है कि अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ भोले पुत्र सूरज सिंह निवासी ग्राम एंचाना थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2022 में थाना गुलावठी क्षेत्र निवासी एक महिला के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में 17 जुलाई 2022 को थाना गुलावठी पर मुअसं-268/2022 धारा 323, 376, 506 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 02 अगस्त 2022 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप 30 मई 2025 को न्यायाधीश मनोज कुमार (मा) न्यायालय एडीजे/एफटीसी-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ भोले को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 32 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक कुश कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, है०का० शान्तनु पैरोकार व है0का0 नरेन्द्र कुमार कोर्ट महोरिर्र का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।
महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा व 32 हजार का अर्थदंड
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