बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास व 65,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त आसिफ पुत्र मासूक अली निवासी मौ० साठा थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2018 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र निवासी एक युवती को बहला-फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 17 जुलाई 2018 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं-855/18 धारा 363,366,376 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 03 अगस्त 2018 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 05 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 30 जुलाई 2025 को न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा तृतीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश स्पेशल पोक्सो जनपद बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त आसिफ को आजीवन कारावास व 65,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक सुनील शर्मा, श्री वरुण शर्मा, ईशान, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 ओमकार व कोर्ट महोरिर्र है०का० ललित कुमार व है0का0 संजीव कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को आजीवन कारावास व 65 हजार का लगाया अर्थदंड
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