बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर लूट करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त मनोज बावरिया पुत्र भूरा सिंह निवासी ग्राम उत्तमगढी थाना अतरौली जनपद अलीगढ द्वारा वर्ष 2014 में थाना डिबाई क्षेत्रान्तर्गत वादी व उसके परिवार के लोगो के साथ मारपीट कर घर में रखे सोने चांदी के आभूषण व नगदी लूट ले जाने की दुष्साहसिक घटना कारित की थी। जिसके संबंध में 21 अक्टूबर 2014 को थाना डिबाई पर मुअसं- 466/14 धारा- 395/397/120बी/412 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 31 दिसंबर 2015 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 30 अगस्त 2025 को न्यायाधीश विनीत चौधरी (न्यायालय एडीजे अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मनोज बावरिया को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवेन्द्र सिंह लोधी, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 अमित कुमार व कोर्ट महोरिर्र का0 राहुल कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
मारपीट कर सोने-चांदी के आभूषण व नकदी लूटने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 20 हजार से किया दंडित
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