बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर चोरी के वाहन बेचने के आरोपी को 07 वर्ष का कारावास व 5,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त जीशान पुत्र मुजीद निवासी एसएस स्कूल के सामने वाली गली मौ० शेखवाडा थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर को वर्ष-2022 में थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्रान्तर्गत चोरी के वाहन बुलेरो पिकअप व मोटरसाईकिल बेचने जाते समय अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया था, जिसकी गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं-278/22 धारा 413/414 भादवि व मुअसं-279/22 धारा 4/25 पंजीकृत किये गये थे। 04 मई 2022 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इन अभियोगों को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 30 जून 2025 को न्यायाधीश गोपाल सिंह (मा) न्यायालय एडीजे 12 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त जीशान को 07 वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवीण कुमार राणा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 मलखान सिंह व कोर्ट महोरिर्र का0 मोहन श्याम का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
वाहन बेचने वाले आरोपी को सात वर्षों का कारावास, 5,000 का अर्थदंड से किया दंडित
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