बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या कर देने के आरोपी को आजीवन कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त इरशाद पुत्र रहीश अहमद निवासी बीहरपुर पिवारी थाना विसौली जनपद बदांयू हाल पता न्यू मुस्तफाबाद गली नं0-11 गोविन्दपुरी पूर्वोत्तर दिल्ली द्वारा वर्ष-2018 में वादिया खुशनुमा निवासी मलकपुर थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर के पति अबरार की चाकू मारकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 01 अगस्त 2018 को थाना अनूपशहर पर मुअसं-283/2018 धारा-302,504 भादवि पंजीकृत किया गया था। 17 सितम्बर 2018 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें 07 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 10 नवंबर 2025 को न्यायाधीश सुरेश कुमार शर्मा (न्यायालय एडीजे-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त इरशाद को आजीवन कारावास व 20,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक सुरेन्द्र सिंह चौहान, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है०का० रोहित कुमार व कोर्ट महोरिर्र है0का0 विरेन्द्र कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या कर देने के आरोपी को आजीवन कारावास व 20,000/- रुपये का लगाया अर्थदंड
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