बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अवैध चाकू बरामदगी के आरोपी को 02 वर्ष का कारावास व 03 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. कृष्ण पुत्र महिपाल निवासी ग्राम नगलिया थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर को वर्ष-2021 में 09 जुलाई 2021 को थाना छतारी पुलिस द्वारा अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस सम्बन्ध में थाना छतारी पर मुअसं – 318/21 धारा 04/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया तथा 11 जुलाई 2021 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 31 अक्टूबर 2025 को न्यायाधीश शिवानन्द (न्यायालय एडीजे-एफटीसी जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त कृष्ण को 02 वर्ष का कारावास व 03 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक ध्रुव कुमार वर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 दीपक टेकवानी व कोर्ट महोरिर्र का0 मोनेन्द्र सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
अवैध चाकू बरामदगी के आरोपी को 02 वर्ष का कारावास व 03 हजार रुपए से किया दंडित
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