Saturday, February 7, 2026
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गौकशी करने के अपराधी को तीन वर्ष के कठोर कारावास व दस हजार से किया दंडित


बुलंदशहर जययात्रा: “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गौकशी करने के अपराधी को तीन वर्ष के कठोर कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त तन्जीम पुत्र इदरीश निवासी ग्राम सिरस खेड़ा थाना मूंडा पाण्डे जनपद मुरादाबाद के द्वारा वर्ष 2013 में गौकशी करने की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में 21 मार्च 2013 को थाना छतारी पर मुअसं-61/2013 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि० पंजीकृत किया गया तथा 17 अप्रैल 2013 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप 05 फरवरी 2026 को न्यायाधीश मौ० नसीम (न्यायालय एडीजे-05 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त तन्जीम को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक विमल कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 दीपक टेकवानी व कोर्ट मोहर्रिर का0 संदीप कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।



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