बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): शहरों में नगर निगम अधिकारियों से साठगांठ कर अवैध रुप से पार्किंग ठेका चलाने वालों को अब जुर्माना भरना होगा। इसके लिए नई पार्किंग नियमावली में व्यवस्था कर दी गई हैं। न्यूनतम 5000 रुपए जुर्माना लगाने की व्यवस्था की गई हैं।
नगर विकास विभाग ने नगर निगमों के लिए नई पार्किंग नियमावली जारी की हैं। इसमें जहां लोगों को बेहतर पार्किंग की सुविधा देने की बात कही गई हैं, वहीं पर अवैध रुप से पार्किंग चलाकर लोगों का शोषण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही का प्रावधान भी किया गया हैं। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम में दी गई व्यवस्था के आधार पर 5000 रुपए न्यूनतम जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया हैं। अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्यवाही के लिए नगर आयुक्त को अधिकृत किया गया हैं। अवैध पार्किंग के लिए यातायात नियमों के आधार पर कार्यवाही करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा। यह भी देखा जाएगा कि अवैध पार्किंग उक्त स्थल पर कितने दिनों से चल रही हैं।
शहरों में अवैध पार्किंग चलाने वालों को भरना होगा जुर्माना
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