बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के तीन आरोपियों को 05-05 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 18-18 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. मोहित पुत्र करतार 2. दीपक पुत्र हरवीर 3. ज्ञानेन्द्र पुत्र प्रताप निवासीगण ग्राम हसनपुर बक्सुआ थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2017 में वादी की पुत्री के साथ छेडछाड़ करना, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना व जान से मारने की धमकी देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 29 मार्च 2017 को थाना ककोड़ पर मुअसं- 224/17 धारा 354ए/504/506 भादवि व 4 पोक्सो एक्ट व 3 (1) 10 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा 16 अप्रैल 2017 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 28 जनवरी 2026 को न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह (न्यायालय पोक्सो-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. मोहित 2. दीपक 3. ज्ञानेन्द्र को 05-05 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 18-18 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक महेश राघव, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 मनोज कुमार व कोर्ट महोरिर्र म०है०का० दीपा तोमर का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के तीन आरोपियों को 05-05 वर्ष का कारावास
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