बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के 03 आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 57,500-57,500/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. जब्बार पुत्र गफ्फार 2. अकरम पुत्र जहीर 3. आसिफ पुत्र मुख्तयार निवासीगण हात्माबाद थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2012 में वादी नाजिम निवासी अकबरपुर थाना कोतवाली देहात के बाबा शमीम की गला दबाकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 11 जनवरी 2012 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं – 25/2012 धारा 148, 302,149,120बी भादवि व 07 क्रि०ला० एक्ट भादवि पंजीकृत किया गया था तथा बरमादगी के सम्बन्ध में मुअसं- 99/2012 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट बनाम जब्बार, मुअसं- 127/2012 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट बनाम अकरम, 229/2012 बनाम आसिफ पंजीकृत किया गया था तथा 12 अप्रैल 2012 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 14 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 31 मार्च 2026 को न्यायाधीश चन्द्र विजय श्रीनेत (न्यायालय एडीजे-08 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. जब्बार 2. अकरम 3. आसिफ को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 57,500-57,500/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक केशव देव शर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 राजकुमार व कोर्ट महोरिर्र है0का0 नीरज कुमार व म० है०का0 रीना का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या करने के 03 आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 57,500-57,500/- रुपये से किया दंडित
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