बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर डकैती करने के तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. मोनू पुत्र भीमसैन 2. महेश पुत्र प्रेम सिंह 3. रनवीर पुत्र महीपाल निवासीगण मौ० कलन्दरगढ़ी थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2013 में वादी महमूद हसन पुत्र युसुफ खां निवासी मौ० कलन्दरगढ़ी थाना खुर्जा नगर, बुलन्दशहर के घर में घुसकर सोने चांदी के जेवरात लूटने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। इस सम्बन्ध में 04 दिसंबर 2013 को थाना खुर्जा नगर पर मुअसं-773/2013 धारा 395/412 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 23 जुलाई 2014 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप 24 फरवरी 2026 को न्यायाधीश मनोज कुमार शासन (न्यायालय एफटीसी-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. मोनू 2. महेश 3. रनवीर को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक भूपेन्द्र सिंह राजपूत, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का० पिन्टू कुमार व कोर्ट महोरिर्र का0 मोनेन्द्र सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
डकैती करने के तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास
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