बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर लडकी को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले 03 आरोपियों को 05-05 वर्ष का कारावास व 5,000-5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. पंकज पुत्र गोपाल निवासी ऊंचा गांव थाना डिबाई 2. धर्मेन्द्र पुत्र पप्पू निवासी मौ० काजी खेल थाना डिबाई 3. विशाल पुत्र राकेश निवासी ऊचा गांव थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2017 में थाना डिबाई क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लडकी को बहला-फुसलाकर ले जाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 22 जुलाई 2017 को थाना डिबाई पर मुअसं-256/2017 धारा 363,366 भादवि व 08 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा 10 मई 2018 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 06 गवाह परीक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 30 जनवरी 2026 को न्यायाधीश मनोज कुमार-03 (न्यायालय एडीजे पोक्सो-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. पंकज 2. धर्मेन्द्र 3. विशाल को 05-05 वर्ष का कारावास व 5000-5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक महेश राघव, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 राजेश कुमार व कोर्ट महोरिर्र म० है०का0 दीपा तोमर का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
लडकी को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले 03 आरोपियों को 05-05 वर्ष का कारावास
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