Sunday, July 6, 2025
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चाकू से वार कर हत्या करने वाले तीन आरोपियों को आजीवन कारावास, छह हजार के किया दंडित


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या कर देने के 03 आरोपियों को आजीवन कारावास व 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. सचिन पुत्र भागवत 2. विशाल पुत्र सुधीर 3. सम्मन उर्फ समशाद पुत्र अब्दुल रशीद अहमद निवासीगण कृष्णानगर थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2017 में सुनील कुमार निवासी कोतवाली नगर के पुत्र मनीष की चाकू से वार कर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 29 सितंबर 2017 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं-1309/17 धारा 323/302/506/34 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 17 नवंबर 2017 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 03 जुलाई 2025 को न्यायाधीश कल्पना (मा) न्यायालय एडीजे/पोक्सो-02 अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. सचिन 2. विशाल 3. सम्मन उर्फ समशाद को आजीवन कारावास व 06,000-6,000/-रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक धर्मेन्द्र राघव, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 ओमकार व कोर्ट महोरिर्र है0का0 दीपक शर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।



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