Saturday, February 7, 2026
HomeFeaturedAHMADGARH NEWS || अहमदगढ़ खबरनाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को तीन वर्ष का...

नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास व 11,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त कौशल पुत्र राजेन्द्र निवासी अकरवास कनौनी थाना अहमदगढ़ जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2020 में वादिया के साथ छेडछाड़ करना व जान से मारने की धमकी देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 04 फरवरी 2020 को थाना अहमदगढ़ पर मुअसं- 30/2020 धारा 354क/506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा 26 फरवरी 2020 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 07 फरवरी 2026 को न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा-03 (न्यायालय स्पेशल पोक्सो एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त कौशल को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 11,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक वरुण कौशिक एवं सुनील शर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है0का0 विपिन कुमार व कोर्ट महोरिर्र है0का0 अंकित कुमार व है0का0 संजीव कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।



RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments