बुलंदशहर, डस्क (जय यात्रा): “मिशन शक्ति 5.0” अभियान एवं “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। अवगत कराना है कि अभियुक्त गौरव पुत्र ओमवीर निवासी ग्राम उठरावली थाना अहमदगढ़ जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2017 में वादी की पुत्री को बहलाफुसलाकर भगा ले जाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में 21 अप्रैल 2017 को थाना शिकारपुर पर मुअसं 61/2017 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 19 जुलाई 2017 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 04 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 24 मार्च 2026 को न्यायाधीश योगेश कुमार-02 (न्यायालय एडीजे पोक्सो-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त गौरव को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक धर्मेन्द्र राघव, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है0का0 डेविडसन व कोर्ट महोरिर्र है0का0 कपिल राणा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास
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