बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या का प्रयास करने वाले टॉप-10 आरोपियों को 07-07 वर्ष का कारावास व 40,000-40,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. अमित पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम धनौरा थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर 2. जयकुमार उर्फ जैका पुत्र स्व0 इन्द्रपाल निवासी ग्राम जमालपुर थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2018 में वादी रामवीर सिंह के पुत्र अजीत उर्फ बिल्लू पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर जान से मारने की धमकी देनें की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 23 जनवरी 2018 को थाना खानपुर पर मुअसं- 17/18 धारा-307/120बी/506 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 01 अगस्त 2018 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 19 अगस्त 2025 को न्यायाधीश मनोज कुमार मिश्रा (न्यायालय एसीजे-एससी/एसटी एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. अमित 2. जयकुमार उर्फ जैका को 07-07 वर्ष का कारावास व 40,000-40,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक ध्रुव कुमार वर्मा मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है0का0 नीशू राणा व कोर्ट महोरिर्र का0 अजीत का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है। अभियुक्तगण जनपद बुलन्दशहर के टॉप-10/माफिया अपराधी है।
हत्या का प्रयास करने वाले टॉप-10 आरोपियों को सात-सात वर्ष का कारावास व 40-40 हजार रुपए से किया दंडित
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