बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या कर देने के दो आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 51-51 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. योगेश पुत्र चन्द्रपाल 2. जगदीश पुत्र बलवीर निवासीगण ग्राम मुन्ना जाटान थाना जहांगीरपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में वादी मोनू निवासी ग्राम मुन्ना जाटान थाना जहांगीरपुर, बुलन्दशहर के भाई सोनू की गोली मार कर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 12 जून 2020 को थाना जहांगीरपुर पर मुअसं-43/2020 धारा 302,34,506 भादवि पंजीकृत किया गया था। 05 सितम्बर 2020 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें 09 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 16 दिसंबर 2025 को न्यायाधीश दिलीप कुमार सचान (न्यायालय एडीजे-खुर्जा जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. योगेश 2. जगदीश को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 51-51 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक संजीव कुमार एवं रश्मि सोलंकी, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 जीतू यादव व कोर्ट महोरिर्र है०का0 विजय कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या करने के दो आरोपियों को आजीवन कारावास
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