बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के 02 आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 55,000-55,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. संजय पुत्र श्यामा उर्फ श्यामपाल 2. काजल उर्फ पूनम पत्नी संजय निवासीगण ग्राम धामनी थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में पूर्व के मुकदमे को लेकर वादी जगी उर्फ जगवीर निवासी ग्राम सिद्धनगला घर मे घुसकर उसकी पुत्री गुलशन पर पेट्रोल डालकर आग लगाकर गंभीर रुप से घायल कर दिया जिससे उसकी मृत्यु हो जाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 17 नवंबर 2020 को थाना जहांगीराबाद पर मुअसं-553/2020 धारा 147,452,302,149,506 भादवि व 3 (2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना के सम्बन्ध में मुअसं- 13/2021 धारा 174ए भादवि पंजीकृत किया गया तथा 15 जनवरी 2021 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये। इन अभियोगो को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 09 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप बुधवार को न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार-03 (न्यायालय एडीजे- स्पेशल एससी/एसटी एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. संजय 2. श्रीमती काजल को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 55-55 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक विपुल कुमार राघव, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 मुकेश व कोर्ट महोरिर्र का() विकास कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या करने के दो आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 55,000-55,000/- रुपये का लगा अर्थदंड
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